अग्निशमन विभाग ने जारी किए सख्त सुरक्षा नियम, अस्थाई दुकानों में अग्निमंदक लेप वाले टिन शेड अनिवार्य; औचक निरीक्षण के लिए टीमें गठित

बिलासपुर। दीपावली पर पटाखों की बिक्री के दौरान आगजनी और अन्य हादसों को रोकने के लिए अग्निशमन विभाग ने इस बार सुरक्षा के कड़े नियम लागू किए हैं। शहर के रिहायशी इलाकों और मुख्य बाजारों के भीतर पटाखा दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। अस्थाई दुकानें बांस, टेंट, कपड़े या रस्सी जैसी ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनाई जा सकेंगी। दुकानदारों को अज्वलनशील टिन शेड लगाना होगा, जिस पर अग्निमंदक घोल का लेप अनिवार्य रहेगा।

दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी रखनी होगी। दो दुकानें आमने-सामने भी नहीं लगाई जा सकेंगी। इसके अलावा दुकान के 50 मीटर के दायरे में पटाखे चलाकर ट्रायल या प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। अग्निशमन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों का लाइसेंस तत्काल निरस्त किया जा सकता है। नियमों के पालन की जांच के लिए विभाग की टीमें औचक निरीक्षण करेंगी।

पानी और अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य

प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो क्षमता का चालू हालत में फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा। दुकान के अंदर और बाहर 100-100 लीटर पानी की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है, ताकि आग लगने की स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके।

खुले बिजली तार और दीये जलाने पर रोक

दुकानों में तेल या गैस के दीये और लैंप जलाने की अनुमति नहीं होगी। बिजली की वायरिंग में खुले जोड़ नहीं होने चाहिए। प्रत्येक मास्टर स्विच में सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य रहेगा। हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे या ट्रांसफार्मर के आसपास पटाखा दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी।

दमकल के लिए 6 मीटर चौड़ा रास्ता जरूरी

पटाखा बाजार में आगजनी की स्थिति में दमकल वाहनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए कम से कम 6 मीटर चौड़ा रास्ता खुला रखना होगा। दुकानों के सामने दोपहिया और चारपहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

हेल्पलाइन नंबर का बोर्ड लगाना होगा

प्रत्येक दुकान के बाहर अग्निशमन विभाग का फोन नंबर 07752-250961 और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता ली जा सके।

कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण जरूरी

पटाखा दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल की व्यावहारिक जानकारी होनी चाहिए। आग लगने की स्थिति में उपकरणों का सही तरीके से उपयोग करने का प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया गया है।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

होमगार्ड बिलासपुर के कमांडेंट दीपांकुर नाथ ने बताया कि पटाखा कारोबारियों को जारी सभी शर्तों और सुरक्षा मापदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान नियमों के विपरीत कारोबार पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।