कार की चाबी छीनी, एक लाख रुपए मांगने का आरोप; 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस, गाली-गलौज और बंधक बनाने का केस दर्ज
बिलासपुर। सिरगिट्टी क्षेत्र में सड़क पर मामूली टक्कर के बाद महिंद्रा शोरूम के मैनेजर पर 65 वर्षीय बीमार महिला और उनके परिवार को करीब चार घंटे तक बंधक बनाकर रखने और एक लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगा है। आरोप है कि मैनेजर ने स्कॉर्पियो की चाबी भी छीन ली और परिवार के साथ गाली-गलौज व बदसलूकी की। महिला की तबीयत खराब होने पर उनके बेटे ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार को बाहर निकाला। पीड़िता की शिकायत पर सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इलाज कराकर लौट रही थीं बुजुर्ग महिला
गरियाबंद निवासी नूरजहां बेगम (65) शुक्रवार को इलाज के लिए बिलासपुर आई थीं। उनके साथ बेटा मोहम्मद वसीम खान, बहू शमा आफरीन और चालक चंद्रशेखर देवांगन स्कॉर्पियो क्रमांक सीजी 04 क्यूई 8450 में सवार थे। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में सर्जरी कराने के बाद वे घर लौट रहे थे।
इसी दौरान काली मंदिर के पास आगे चल रही महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार क्रमांक सीजी 04 क्यूएस 9995 के चालक ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रही स्कॉर्पियो कार से टकरा गई। हादसे में दोनों वाहनों को मामूली खरोंच आई और किसी को चोट नहीं लगी।
विवाद के बाद जबरन शोरूम ले जाने का आरोप
हादसे के बाद कार सवार लोगों और स्कॉर्पियो में सवार परिवार के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि परिवार को सिरगिट्टी स्थित महिंद्रा शोरूम ले जाया गया। वहां वाहन में हुए नुकसान को लेकर मरम्मत का खर्च बताया गया। पीड़ित परिवार के अनुसार शोरूम मैनेजर ने करीब एक लाख रुपए का एस्टीमेट थमा दिया और तत्काल राशि देने का दबाव बनाने लगा।
परिजनों का कहना है कि दोनों वाहनों का बीमा होने के बावजूद उनसे रकम की मांग की जा रही थी। इसके बाद मैनेजर ने स्कॉर्पियो की चाबी अपने पास रख ली और परिवार के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज व बदसलूकी की।
बीमार महिला की हालत बिगड़ी तो बेटे ने बुलाया पुलिस
परिजनों के मुताबिक नूरजहां बेगम पहले से अस्वस्थ थीं और सर्जरी के बाद लौट रही थीं। वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थीं। इसके बावजूद उन्हें करीब तीन से चार घंटे तक शोरूम में रोके रखने का आरोप है।
मां की बढ़ती तकलीफ देखकर बेटे ने चुपके से डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम शोरूम पहुंची और महिला समेत परिवार को बाहर निकाला।
बीएनएस की धाराओं में अपराध दर्ज
पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने शोरूम मैनेजर के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 (गाली-गलौज) और धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाने) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों व आरोपों की पुष्टि की जा रही है।