बिलासपुर। आवासीय क्षेत्र में नियमों के विपरीत व्यावसायिक और कारखानानुमा गतिविधि संचालित करने पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक मकान को सील कर दिया। विनोबा नगर की गली एल-8 में अंशुल पुरी के आवासीय मकान में व्यावसायिक एम्ब्रॉयडरी का काम किया जा रहा था। यहां मशीनों के संचालन से होने वाले तेज शोर के कारण आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही थी। इसकी शिकायत नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे से की गई थी।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने जोन क्रमांक-4 की टीम को मौके का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान आवासीय मकान में व्यावसायिक गतिविधि संचालित होना पाया गया। इसके बाद निगम की टीम ने गतिविधि बंद कराते हुए परिसर को सील कर दिया।

कार्रवाई के दौरान जोन कमिश्नर अंकुर पांडेय, सब इंजीनियर रवि नवरंग, आरआई नीरज अग्रवाल, अतिक्रमण प्रभारी संतोष वर्मा, शिवबहादुर जायसवाल सहित निगम का अमला मौजूद रहा।

स्कूल के पास तंबाकू बिक्री, पान सेंटर और पोल्ट्री फार्म सील

निगम की टीम ने जेपी विहार क्षेत्र में भी नियमों का उल्लंघन करने वाले दो प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच में निशांत पोल्ट्री फार्म और साहू पान सेंटर स्कूल के 100 मीटर के दायरे में संचालित पाए गए। नियमों के उल्लंघन पर दोनों प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

वहीं विद्यानगर में गायत्री मंदिर के पास फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी निगम ने कार्रवाई की। टीम ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाकर आवागमन के लिए जगह खाली कराई।

भूभाटक जमा नहीं करने वाली 15 दुकानें सील

ट्रांसपोर्ट नगर में भूभाटक जमा नहीं करने वाले 15 दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। निगम ने संबंधित दुकानों को सील कर दिया है। कमिश्नर ने अधिकारियों को रिक्त दुकानों को एक माह के भीतर टेंडर प्रक्रिया के जरिए नए सिरे से आवंटित करने के निर्देश दिए हैं।

निगम अधिकारियों के मुताबिक, शहर में आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों, अतिक्रमण और अन्य अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।