बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया में आवारा मवेशियों को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। भारतमाला सड़क के पास चार ग्रामीणों पर लाठी-डंडे और मुक्कों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में तीन लोग घायल हुए, जिनमें गंभीर रूप से घायल जीवन मेहर की सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मस्तूरी पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार ग्राम लिमतरा के ग्रामीण फसल की सुरक्षा के लिए रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे। खेतों में फसल को नुकसान पहुंचा रहे करीब 15 से 20 आवारा मवेशियों को ग्रामीण भगाकर ग्राम रलिया के आगे भारतमाला सड़क के किनारे छोड़कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 20 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे ग्राम रलिया स्थित भारतमाला सड़क के पुल के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया।

आरोप है कि रलिया के लोगों ने मवेशियों को उनकी ओर लाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी-डंडों और हाथ-मुक्कों से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में उमेश बरगाह, मुंडूल केंवट और जीवन मेहर घायल हुए। गंभीर चोट लगने और अधिक रक्तस्राव के कारण जीवन मेहर को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

सात आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

घटना की गंभीरता को देखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में थाना मस्तूरी और ACCU बिलासपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में गजानंद पटेल (35), अजय चंद्राकर (28), अश्विनी पटेल (22), आलोक सिदार (18), कोमल चंद्राकर (22), लोमस चंद्राकर (19) और घनश्याम चौहान उर्फ गोलू (29), सभी निवासी ग्राम रलिया, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर शामिल हैं।

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडे एवं अन्य सामान भी जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

हत्या समेत गंभीर धाराओं में मामला

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 351(3), 115(2), 191(2), 103(2) और 112 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच के साथ फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।